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इस देश की तर्ज पर गंगा-यमुना को मिलेगा जीवित व्यक्ति का अधिकार, देखें तस्वीरें

Mon, 20 Mar 2017 10:01 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Mon, 20 Mar 2017 10:01 PM IST
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nainital high court decision on river ganga rights
- फोटो : demo pic

हाईकोर्ट ने गंगा, यमुना व सहायक नदियों काे जीवित व्यक्ति का दर्जा तथा उसके अनुरूप अधिकार प्रदान किए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आठ सप्ताह के भीतर गंगा मैनेजमेंट बोर्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। 



 

nainital high court decision on river ganga rights
- फोटो : demo pic

हाईकोर्ट का मानना है क‌ि गंगा और यमुना बेहद पवित्र नदियां है, जो हिंदुओं द्वारा पूजी जाती हैं, लेकिन इनका अस्तित्व खतरे में है। इनको बचाने के लिए असाधारण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। 

nainital high court decision on river ganga rights
- फोटो : demo pic

कोर्ट ने न्यूजीलैंड की नदी व्हांगानुई को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिए जाने का हवाला देते हुए गंगा, यमुना, उनकी सहायक नदियों व संबंधित जल स्रोतों को भी जीवित व्यक्ति का दर्जा दिए जाने के निर्देश दिए।

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nainital high court decision on river ganga rights
- फोटो : demo pic

इसके अलावा कोर्ट ने उत्तराखंड तथा उत्तरप्रदेश के बीच लंबित विभिन्न परिसंपत्तियों का निपटारा आठ सप्ताह के भीतर करने तथा देहरादून के जिलाधिकारी को ढकरानी की शक्तिनहर से सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने अन्यथा डीएम को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। 

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- फोटो : demo pic

हाईकोर्ट ने एक अभूतपूर्ण निर्णय में गंगा, यमुना व सहायक नदियों तथा उनसे जुडे़ जल स्रोतों को जीवित व्यक्ति का दर्जा देने के आदेश दिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव उत्तराखंड, महानिदेशक नमामी गंगे और महाधिवक्ता को इन नदियों की बेहतरी और इनके स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए बतौर अभिभावक जिम्मेदारी दी है। 

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