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US: सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आए डोनाल्ड ट्रंप, बोले- चुनाव से रोकने के लिए राजनीतिक हमला हो रहा है

Tue, 03 Oct 2023 05:29 AM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन

सार

US: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार सुबह न्यूयॉर्क शहर के लोअर मैनहट्टन में एक अदालत में पहुंचे, जहां उनके खिलाफ दीवानी मुकदमे में सुनवाई शुरू होने वाली है।
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Former US President Donald Trump - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप सोमवार सुबह न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेशी के लिए पहुंचे। पेशी के बाद अदालत से बाहर आकर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक हमला किया जा रहा है। उन्हें प्रचार करने से रोका जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो ट्रंप के खिलाफ दिवानी मुकदमा शुरू किया गया है।

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न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप के खिलाफ आरोप लगायाते हुए कहा कि ट्रंप, उनके बेटे, उनके व्यवसाय और ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के अधिकारी धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल थे। सीएनएन के मुताबिक, ट्रंप को अटॉर्नी जनरल और बचाव पक्ष दोनों के लिए एक संभावित गवाह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

पढ़िए, अदालत से बाहर आकर क्या बोले ट्रंप
अदालत से बाहर आकर ट्रंप ने कहा कि राजनीतिक हमले की नीयत से उनके खिलाफ यह मुकदमा शुरू किया गया है। अदालत में पेशी के कारण प्रचार न कर पाने पर उन्होंने निराशा व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक विरोधी अपने मनसूबों में सफल हो गए। वे मुझे चुनाव प्रचार करने में बाधाएं डाल रहे हैं। मैं आज पूरा दिन अदालत में ही रह गया, प्रचार के लिए कहीं भी नहीं जा सका।
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इससे पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा दीवानी धोखाधड़ी का मुकदमा एक 'दिखावा' है। उन्होंने इस मुकदमे को लाने वाले अटॉर्नी जनरल को 'हॉरर शो' करार दिया। मुकदमे को 'घोटाला' करार देते हुए उन्होंने कहा कि प्रभारी न्यायाधीश एक 'दुष्ट न्यायाधीश' है। 

छह जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर हमले में कथित भूमिका के आधार पर ट्रंप को आगामी वर्ष के मतदान से बाहर करने के कई प्रयास किए गए हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इन चुनौतियों में से एक पर विचार करने से इनकार कर दिया और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम प्रसिद्ध उम्मीदवार जॉन एंथनी कास्त्रो की अपील को खारिज कर दिया। कास्त्रो का मामला 14वें संशोधन के प्रावधान पर आधारित था। यह प्रावधान किसी भी अमेरिकी अधिकारी को अयोग्य घोषित करता है, जो विद्रोह या विद्रोह में शामिल हो या विद्रोहियों को मदद या आश्रय प्रदान करता है। 

बहरहाल, मिनेसोटा और कोलोराडो में ट्रम्प के खिलाफ 14वें संशोधन की चुनौतियां अब भी सामने हैं और परीक्षण इस साल के अंत में होने वाले हैं। इस बीच, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्म की आलोचना के लिए ट्रंप कैंपेन जारी है। उन्होंने धोखाधड़ी के मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताया है।  

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