एक प्रमुख स्थानीय अखबार की खबर के मुताबिक, चुनाव चिह्न मामले में लाहौर उच्च न्यायालय के 17 जनवरी के फैसले की समीक्षा करने के बाद ईसीपी की पांच सदस्यीय पीठ ने यह फैसला किया है। अखबार ने इसे एक 'असामान्य' कदम बताया है। खबर में कहा गया, ईसीपी ने फैसले में आयोग के खिलाफ अदालत की टिप्पणियों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर करने का फैसला किया है।'
इससे पहले, उच्च न्यायलय की बहावलपुर पीठ ने चुनाव चिह्न मामले में अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाने के लिए ईसीपी और एक चुनाव अधिकारी की आलोचना की थी।खबर में कहा गया, अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त और पंजाब के प्रांतीय चुनाव आयुक्त समेत कई अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे। ईसीपी ने इन टिप्पणियों को हटाने के लिए आवेदन दायर करने का फैसला किया है। आवेदन खारिज होने की स्थिति आयोग सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।