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Pakistan: पीटीआई के गिरफ्तार सांसदों के लिए पाकिस्तान का संसद लॉज बना उप-जेल, इन मामलों में हो रही कार्रवाई

Sat, 14 Sep 2024 06:27 PM IST
पवन पांडेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला

सार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की पार्टी के गिरफ्तार सांसदों को संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोकने के लिए पाकिस्तान के संसद लॉज को उप-जेल घोषित किया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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विस्तार
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पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के सदस्यों के आवासीय क्वार्टर को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के 10 सांसदों के लिए उप-जेल घोषित किया गया है, ताकि वे सभी संसद की बैठकों में भाग ले सकें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसदों को रविवार को इस्लामाबाद के बाहरी इलाके सांगजानी में पार्टी की सार्वजनिक सभा के बाद आतंकवाद विरोधी अधिनियम और हाल ही में लागू किए गए शांतिपूर्ण सभा और सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम 2024 समेत कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।
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नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने दी मंजूरी
एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक ने शुक्रवार को संसद लॉज को उप-जेल के रूप में नामित करने को मंजूरी दे दी, जो वर्तमान में उन्हें आवंटित सुइट्स में हिरासत में लिए गए सांसदों के लिए है। नेशनल असेंबली सचिवालय के एक अधिकारी ने आंतरिक मंत्रालय के सचिव को लिखे पत्र में कहा, मुझे हाल ही में गिरफ्तार किए गए पीटीआई सांसदों के संबंध में नेशनल असेंबली स्पीकर की तरफ से 11 सितंबर को जारी किए गए प्रोडक्शन ऑर्डर का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है, ताकि वे नेशनल असेंबली के 9वें सत्र की बैठक में भाग ले सकें।

पीटीआई सांसदों के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले
अखबार ने कहा कि संसद लॉज में नई व्यवस्था से सुरक्षा और प्रक्रियात्मक दोनों जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि हिरासत में लिए गए सदस्य अपनी मौजूदा कानूनी परिस्थितियों को संभालते हुए अपने विधायी कर्तव्यों को पूरा कर सकें। यह निर्णय पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर खान और अन्य सदस्यों की तरफ से बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं के कारण किए गए अनुरोध के बाद लिया गया है। पुलिस ने राजधानी क्षेत्र के पास मौजूद संगजानी, सुंबल और नून पुलिस स्टेशनों में 10 सांसदों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, अधिकारियों ने कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें न्यायिक रिमांड प्रदान की है।
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आतंकवाद से संबंधित अपराधों का आरोप
अधिकारियों ने कहा कि उप-जेलों के अंदर और बाहर कोई विशेष व्यवस्था और तैनाती नहीं है क्योंकि वहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी, उन्होंने कहा कि उपलब्ध पुलिस अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। रविवार को रैली के दौरान पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों में कई पीटीआई नेताओं, जिनमें उच्च पदस्थ व्यक्ति भी शामिल हैं, पर आतंकवाद से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया गया।
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