खैबर पख्तूनख्वा के सीएम के खिलाफ NBW जारी
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पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को हथियार और शराब के एक मामले में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। दरअसल अक्टूबर 2016 में पुलिस ने दावा किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेता के पास से पांच कलाश्निकोव राइफल, एक पिस्तौल, छह मैगजीन, एक बुलेटप्रूफ जैकेट, तीन आंसू गैस के गोले और शराब की बोतलें बरामद की गई थी।
कार्रवाई के दौरान प्रांतीय मंत्री थे गंदापुर
इस कार्रवाई के दौरान अली अमीन गंदापुर खैबर पख्तूनख्वा में प्रांतीय मंत्री थे, जबकि मामला दर्ज होने के समय उनकी पीटीआई पार्टी ही सत्ता में थी।
अदालत ने खारिज की थी उनकी याचिका
वहीं इस्लामाबाद में मौजूद अदालत के सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने पुलिस को गंदापुर को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का आदेश दिया क्योंकि वह सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित करते हुए चिकित्सा आधार पर उपस्थिति से छूट के लिए मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया।
इस साल की शुरुआत में अपराधी किए गए घोषित
इस साल की शुरुआत में, अली अमीन गंदापुर को अदालती कार्यवाही में उपस्थित न होने के कारण घोषित अपराधी करार किया गया था, लेकिन 7 मार्च को जिला अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया, जब उनके वकील ने बताया कि पीटीआई नेता नए खैबर पख्तूनख्वा मुख्यमंत्री के रूप में अपनी आधिकारिक व्यस्तताओं के कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते।
इस मामले में राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला पाकिस्तान की अयोग्य न्यायिक प्रणाली का एक क्लासिक उदाहरण बन गया है, जहां शक्तिशाली लोग न्यायिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करने के तरीके खोज लेते हैं।