दुबई में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाले प्रवासी भारतीय अब अपने पासपोर्ट में दर्ज कराने के लिए स्थानीय पता दे सकते हैं। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को अपने निवास स्थान में उनके स्थानीय पते को जोड़ने की अनुमति देने का फैसला किया है जो मुख्य रूप से उनके लिए हैं जिनके पास भारत में स्थायी या वैध पते नहीं हैं।
इच्छुक लोगों को नए पासपोर्ट के लिए अर्जी देते वक्त कुछ दस्तावेज देने होंगे
दुबई में भारतीय अधिकारी सिद्धार्थ कुमार बरैली ने गल्फ न्यूज को बताया, हम समझते हैं कि बहुत से लोग जो लंबे समय से यूएई में रह रहे हैं, उनका भारत में कोई वैध पता नहीं है। वे अपने पासपोर्ट में अपना स्थानीय यूएई पता जोड़ सकते हैं। सिद्धार्थ के मुताबिक, पते में बदलाव मौजूदा पासपोर्ट में नहीं किया जा सकता है।
इस बाबत भारतीय पासपोर्ट धारकों को नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि किराए या खुद के घर में रहने वाले भारतीय प्रवासियों द्वारा सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इच्छुक लोगों को भारत से विदेशों में पता बदलने के लिए नया आवेदन करते वक्त निवास के प्रमाण के रूप में कुछ दस्तावेज देने होंगे। इनमें बिजली-पानी के बिल, रेंट एग्रीमेंट, किरायेदार से अनुबंध को यूएई में निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।