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दुबई : अदालत ने मां को यातना देने वाले भारतीय पति-पत्नी की सजा के खिलाफ की गई अपील ठुकराई

Tue, 24 Mar 2020 02:57 AM IST
संजीव कुमार झा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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दुबई में रहने वाले एक भारतीय और उसकी पत्नी को मिली जेल की सजा के खिलाफ की गई अपील को अदालत ने ठुकरा दिया है। इस भारतीय शख्स पर पत्नी के साथ अपनी मां को यातना देकर मौत के घाट उतारने का आरोप है। दोषी पाए जाने पर पति-पत्नी को मिली 10 साल की जेल की सजा के विरुद्ध दोनों ने अपील की थी।

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द गल्फ न्यूज के मुताबिक 29 वर्षीय प्रकिवादी और उसकी 28 वर्षीय पत्नी ने अल गुसाई निवास में अपनी मां को न सिर्फ यातना दी बल्कि उन्हें भूखा रखा और शारीरिक हमले भी किए। फोरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया था कि इस भारतीय की मां की कई जगह से हड्डियां टूटी थीं और उसका वजन मात्र 29 किलो रह गया था।

दुबई कोर्ट के मुताबिक यह मामला अक्तूबर 2018 का है। उसकी पत्नी ने अपनी सास को जलाया भी था। खलीज टाइम्स ने फोरेंसिक डॉक्टर के हवाले से बताया कि बुजुर्ग मां की हड्डी और पसलियों में कई फ्रैक्चर थे, पिटाई इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें आंतरिक रक्तस्राव भी हुआ। अपीलीय अदालत ने अपने फैसले को बरकरार रखा और दोनों को जेल भेज दिया।
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बेटी की देखभाल के लिए मां को भारत से बुलाया

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युवक ने अपनी मां को बेटी की देखभाल के लिए भारत से बुलाया था। युवक की बीवी ने अपनी सास की पिटाई इसलिए की क्योंकि उसने बेटी की लंगोट नहीं बदली थी। पड़ोसी ने कहा कि बुजुर्ग महिला को फर्श पर पड़ा देखकर उसने बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड को बुलाकर इसकी सूचना पुलिस को दी थी। बुजुर्ग महिला को राशिद अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।

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