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Meerut: सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताया कड़ा एतराज, आवास विकास के चेयरमैन तलब

मेरठ। सेंट्रल मार्केट में आवासीय भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ा ऐतराज बताया। आवास एवं विकास परिषद की ओर से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न किए जाने पर 24 घंटे का समय दिया। बुधवार सुबह 10:30 बजे आवास एवं विकास परिषद के चेयरमैन को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तलब किया है। विभाग की ओर से जिरह कर रहे अधिवक्ता ने कई बार समय बढ़ाने की गुजारिश की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 सप्ताह के भीतर ध्वस्तीकरण के सख्त आदेश दिए थे। ध्वस्तीकरण की जद में 1468 निर्माण आ रहे हैं जो मूल रूप से आवासीय हैं लेकिन वर्तमान में वहां शोरूम, कॉम्प्लेक्स और दुकानें संचालित हो रही हैं। आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने बताया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अधिवक्ताओं ने कहा कि कुछ प्रदेशों में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई जिसमें अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट कुछ समय बाद दाखिल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और केवी विश्वनाथ ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि अब तक अनुपालन क्यों नहीं दाखिल की गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह अदालत की अवमानना है। अदालत ने 24 घंटे का समय देते हुए अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश के चेयरमैन को तलब किया है।

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