कानपुर में कारोबारियों, ट्रांसपोर्टर्स और पेशेवर व्यक्तियों को न्यूनतम आमदनी आयकर रिटर्नों में घोषित करनी होगी। ऐसा न करने पर बहीखातों, और अभिलेखों को न रखने की छूट खत्म हो जाएगी। इतना ही नही आयकर कानून के तहत बहीखातों का टैक्स ऑडिट कराना होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय 15 सितंबर है। ऑडिट रिपोर्ट 30 तक अपलोड करनी होगी। बहीखातों के अनिवार्य टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को 31 अक्तूबर तक रिटर्न दाखिल करने होंगे।