स्वीकृत विद्युत भार से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले 42 कोचिंग सेंटर, स्कूल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर संस्थान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को विद्युत विभाग ने नोटिस जारी किया है। सभी संस्थानों को सात कार्यदिवस के भीतर विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त कर सुरक्षा प्रमाणपत्र जमा करने तथा आवश्यकता अनुसार विद्युत भार बढ़वाने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय जांच में कई संस्थान स्वीकृत क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग करते पाए गए। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने बताया कि विद्युत सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों, कोचिंग सेंटरों, नर्सिंग होम, होटल, बैंक, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों का बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है।