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VIDEO : हंसिया से पत्नी का पेट चीरने वाले पति को उम्रकैद की सजा, पीड़िता बोली- -जो जैसा करता है वैसा भरता है

बदायूं में आठ महीने की गर्भवती पत्नी का पेट हंसिये से चीरने के दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय (त्वरित) महिला अपराध के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने चार साल पुराने मामले में दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के गांव घोंचा निवासी गोलू ने 19 सितंबर 2020 को तहरीर देकर अपने बहनोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि बहन अनीता की शादी 22 साल पहले नेकपुर निवासी पन्नालाल के साथ हुई थी। दंपती के पांच लड़कियां पैदा हुईं। बेटा न होने को लेकर पन्नालाल आए दिन बहन के साथ मारपीट करता था। छठी बार जब अनीता गर्भवती हुई तो आरोपी धमकी देने लगा। बहन के आठ माह की गर्भवती होने पर 19 सितंबर 2020 को शाम करीब 4 बजे पन्नालाल बहन से बोला कि तेरा पेट फाड़ कर देखूंगा कि लड़का है या लड़की। अनीता ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वह नहीं माना। उसने हंसिये से अनीता का पेट चीर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से बरेली के लिए रेफर कर दिया गया। अनीता की तो जान बच गई थी लेकिन गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस पर पीड़ित अनीता ने कहा कि जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल पाता है। पीड़ित अनीता ने कहा कि पति के जुल्म से परेशान थी। कई बार जान से मारने की कोशिश की गई लेकिन वह हमेशा उसको समझाने की कोशिश करती रही। जब हंसिया से उस पर जान से मारने की नीयत से वार किया गया तो उसके मायके पक्ष के लोगों ने रिश्ता खत्म कर दिया और सजा दिलाने की ठान ली। चार साल बाद उसे न्याय मिल सका।

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