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बरेली बवाल प्रकरण में Maulana Tauqeer Raza की मुश्किलें बढ़ीं, एक और चार्जशीट दाखिल

बरेली शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा और उसके 11 साथियों के खिलाफ एक अन्य केस में भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में आरोप है कि उपद्रव के दौरान पुलिस टीम पर पथराव किया गया, फायरिंग हुई और पेट्रोल बम फेंके गए। इस संबंध में रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी।
26 सितंबर को हुए बवाल के बाद उसी दिन कोतवाली समेत जिले के पांच थानों में कुल दस मुकदमे दर्ज किए गए थे। मठ चौकी प्रभारी विक्रांत तोमर की ओर से दर्ज कराए गए मामले में मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां और मोहम्मद रईस को नामजद किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां और मोहम्मद रईस के साथ-साथ फैजुल नवी, आरिफ, अनीस, अफजाल, मुनीर शाफिल, फरहत, नफीस और फरहान के खिलाफ नाम खोलते हुए शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोपियों पर पुलिस पर हमला और बवाल से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं।
बवाल से जुड़े दो मुख्य मुकदमे कोतवाली और बारादरी थानों में दर्ज किए गए थे। इसके अलावा कोतवाली सहित अन्य थानों में आठ सामान्य मामले भी दर्ज हुए थे। सामान्य मामलों में 60 दिन के भीतर विवेचना पूरी कर चार्जशीट या एफआर लगाना अनिवार्य होता है, जबकि गंभीर मामलों में यह अवधि 90 दिन तक होती है। चूंकि बवाल के 60 दिन पूरे होने में अब केवल तीन दिन शेष हैं, इसलिए कोतवाली और अन्य संबंधित थानों की पुलिस शेष मामलों में भी चार्जशीट दाखिल करने में जुटी हुई है। वहीं, दोनों मुख्य मामलों की चार्जशीट दाखिल होने में अभी कुछ समय लग सकता है।
सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि बवाल से जुड़े मामलों में तेजी से चार्जशीट दाखिल की जा रही है। सभी विवेचनाएं पहले ही पूरी कर ली गई थीं और उनका परीक्षण चल रहा था। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी जाएंगी।

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