नगर निगम ने संपत्ति कर के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026) लागू कर दी है। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। बकायेदार 14 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत एक अप्रैल 2026 तक के बकाया संपत्ति कर पर ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जाएगी। नगर निगम में 25,761 बकायेदारों पर 21.12 करोड़ रुपये मूल कर बकाया है। इस पर करीब 7.39 करोड़ रुपये ब्याज माफ किए जाने की तैयारी है। बकायेदारों को बकाया राशि तीन किस्तों में जमा करने की सुविधा मिलेगी। भुगतान नकद अथवा डीडी से किया जाएगा। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में योजना की जानकारी दी। इस दौरान नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार समेत निगम के अधिकारी मौजूद रहे।