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LPG Cylinder Shortage: अवैध रूप से रखे 31 गैस सिलिंडर जब्त, ऑनलाइन बुकिंग में समस्या तो कार्यालय पर लगी कतारें

Thu, 12 Mar 2026 07:48 AM IST
रतलाम ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम

इस्राइल-अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर एलपीजी गैस का आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। इसके चलते अनेक जगह गैस उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रतलाम में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए व्यवसायिक एलपीजी का वितरण प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक कंपनी की ऑनलाइन बुकिंग में समस्या आने पर उपभोक्ता कंपनी के कार्यालय पहुंचे तो वहां भीड़ लग गई और भरी दोपहरी में लोग बुकिंग के लिए दो-दो घंटे तक कतार में खड़े रहे। वहीं रात में गोपनीय सूचना पर प्रशासन व पुलिस की टीम ने जिले के नामली नगर में एक जगह संग्रह कर रखे गए 31 गैस सिलिंडर जब्त किए हैं।

इंडेन गैस कंपनी के डीलर ललित गैस सर्विस के मित्र निवास कॉर्नर स्थित कार्यालय पर बुधवार दोपहर गैस नंबर बुक कराने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई। भरी दोपहरी में 40 डिग्री तापमान व तेज धूप में बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग व महिलाएं हाथों में डायरी लिए कतार में लगकर अपना नंबर आने का इंतजार करते रहे। वहां तो पेयजल व छाया की व्यवस्था नहीं होने पर भी लोगों ने नाराजी जताई। कतार में लगे लोगों ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। डायरी लेकर नंबर लगाने आए हैं, दो घंटे से कतार में खड़े हैं।

घर के पिछले हिस्से में रखे थे गैस सिलिंडर
नामली नगर में सूचना मिलने पर बुधवार रात करीब साढ़े सात बजे ग्रामीण तहसीलदार आशीष उपाध्याय के नेतृत्व में टीम ने शहजाद मंजूरी के घर के पिछले स्थित पर छापा मारकर वहां से विभिन्न गैस कंपनियों के 31 सिलिंडर जब्त किए गए हैं। इनमें 22 सिलिंडर भरे हुए तथा नौ खाली हैं। जानकारी के अनुसार शहजाद मंसूरी के घर के अगले हिस्से में ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर संचालित किया जाता है तथा घर के पिछले हिस्से में गैस सिलिंडरों का अवैध रूप से संग्रह किया गया था। प्रशासन को वहां ब्लैक में गैस सिलिंडर बेचने की शिकायत मिली थी, शिकायत मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल टीम ने वहां जाकर छापा मारा। टीम में नामली थाना प्रभारी गायत्री सोनी, सहायक आपूर्ति अधिकारी मुकेश चौहान, पटवारी टीमकसिंह चौहान आदि शामिल थे। तहसीलदार आशीष उपाध्याय के अनुसार अवैध रूप से गैस रिफलिंग की शिकायत मिलने पर टीम जब मौके पहुंची तो वहां 31 सिलिंडर पाए गए। सिलिंडर जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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कलेक्टर ने ली गैस वितरकों की बैठक
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मिशा सिंह ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में शहर के एलपीजी गैस वितरकों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले की गैस एजेंसियों पर घरेलू गैस सिलिंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिये रिफिल की बुकिंग अंतिम बार प्रदाय की गई रिफिल के 21 दिन अवधि से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। घरेलू गैस उपभोक्ता से अपील है कि वे धैर्य बनाये रखें। सभी कम्पनियों के समस्त एलपीजी वितरकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन घरेलू एलपीजी की उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही बुकिंग की जानकारी संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी तथा जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय रतलाम में प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक प्रस्तुत करेंगे। समस्त वितरक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके डिलेवरी मेन/हॉकर उपभोक्ताओं से नियत शुल्क से अधिक राशि प्राप्त नहीं करेंगे एवं FIFO प्रणाली के माध्यम से पूर्ववर्ती बुकिंग का वितरण पहले करेंगे। पैनिक बुकिंग की स्थिति में ऑयल कम्पनी के निर्देशानुसार डबल कनेक्शन की दशा में नियत समयावधि (25 दिन) अंतराल के उपरांत ही द्वितीय रिफिल डिलेवर करेंगे। समस्त वितरक व्यवसायिक एलपीजी वितरण के संबंध में अनिवार्य सेवाओं चिकित्सालय, जेल एवं शैक्षणिक संस्थाओं को व्यवसायिक रिफिल का वितरण करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए आपूर्ति प्रतिबंधित रखेंगे।

कंट्रोल रूम स्थापित
गैस वितरण व्यवस्था को लेकर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए  जिला कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) रतलाम में पृथक से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो सुबह 09:00 से शाम 06:00 बजे तक संचालित होगा। उक्त कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर 9691115274, 9425991291 है। ई-मेल आईडी foodoffrat@mp.gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त उपभोक्ता संबंधित गैस कम्पनी के हेल्पलाइन नंबर इण्डेन गैस 1800-2333-555 भारत गैस 1800-22-4344 एवं एचपी गैस 1800-2333-555 /एलपीजी हेल्पलाइन नंबर 1906 पर भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। समस्त वितरक उक्त कंट्रोल रूम सहित गैस कम्पनी के हेल्पलाइन नंबर की जानकारी अपने कार्यालय पर ऑयल पेंट से अंकित कर प्रदर्शित करेंगे। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर एस्मा एक्ट एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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