सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। अब नए आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं। इनका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने नए नियमों की भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पर भी जोर दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जिन्हें सुरक्षा चाहिए, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अब कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा है।