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स्कूल फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 15 फीसदी की कटौती अनिवार्य

वीडियो डेस्क, अमर उजाला.कॉम Updated Tue, 04 May 2021 02:20 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब स्कूल खुले ही नहीं तो पूरी फीस किस बात की। कोर्ट ने फीस में 15 फीसदी की कटौती का आदेश दिया है। 

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