Supreme Court on Places of Worship Act: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूजा स्थल अधिनियम-1991 की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान CJI ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर-मस्जिद से जुड़ा कोई भी नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा।