गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया की सिर्फ ट्रांसजेंडर ही तीसरे जेंडर की श्रेणी में रहेंगे, लेस्बियन या गे इस श्रेणी से बाहर रहेंगे। इस बात पर सोशल एक्टिविस्ट लक्षमी नारायण ने खुशी जताई है और कहा कि आखिर हमें हमारा हक मिला।
29 September 2026
3743 d ago
3744 d ago
3745 d ago
3746 d ago
3747 d ago