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लंबे इंतजार के बाद मिला अधिकार, ट्रांसजेंडर ही होंगे तीसरे जेंडर

Fri, 01 Jul 2016 01:05 PM IST
वीडियो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया की सिर्फ ट्रांसजेंडर ही तीसरे जेंडर की श्रेणी में रहेंगे, लेस्बियन या गे इस श्रेणी से बाहर रहेंगे। इस बात पर सोशल एक्टिविस्ट लक्षमी नारायण ने खुशी जताई है और कहा कि आखिर हमें हमारा हक मिला। 
 

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