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दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश से बना रहेगा ‘आप’ का आशियाना

वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Wed, 23 Aug 2017 03:22 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आवंटित बंगला रद्द करने का उपराज्यपाल के आदेश खारिज करते हुए कहा कि कार्रवाई के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। अदालत ने कहा कि 12 अप्रैल का आवंटन रद्द करने वाले आदेश में ये नहीं बताया गया कि किस कानून या नियम का उल्लंघन किया गया है।  

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