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कोरोना मरीजों के बिल एक घंटे में पास करें बीमा कंपनी, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

Thu, 29 Apr 2021 03:40 PM IST
रचना शर्मा वीडियो डेस्क, अमर उजाला.कॉम, दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने बीमा कंपनियों को कोरोना मरीजों को लेकर कड़े आदेश दिए है। हाई कोर्ट ने कहा है कि बीमा कंपनियों को एक घंटे के अंदर मरीजों का बिल पास करना होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 

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