दिल्ली हाई कोर्ट ने बीमा कंपनियों को कोरोना मरीजों को लेकर कड़े आदेश दिए है। हाई कोर्ट ने कहा है कि बीमा कंपनियों को एक घंटे के अंदर मरीजों का बिल पास करना होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
18 September 2026
17 September 2026
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