पटना हाईकोर्ट ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस कानून से नए तरह के अपराध पैदा हो रहे हैं। शराबबंदी को उसकी वास्तविक भावना से लागू नहीं किया गया। अधिकारी शराब तस्करी को रोकने में लापरवाही बरत रहे हैं। ये सरकारी मशीनरी की विफलता का परिणाम है।