केंद्र सरकार 10 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल की अवधि के लिए राज्यसभा में एक नया विधेयक पेश किया है..
विधेयक के मुताबिक, भविष्य में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति करेगी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री भी इस समिति के सदस्य होंगे. यानी इस बिल में देश के शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को बाहर करने का प्रस्ताव है।