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Rampur: नाबालिग से अश्लील हरकतें करने वाले दो दोषियों को पांच और एक वर्ष की सजा

महिलाओं और नाबालिग से दुव्र्यवहार करने वालों पर कोर्ट सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग से अश्लील हरकतें करने वाले दो दोषियों को पांच और एक वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर दस और दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर अरविंद उर्फ विक्की भलैई, पुत्र श्याम लाल, निवासी गांव बटाली, डाकघर करतोट, तहसील रामपुर, जिला शिमला को पोक्सो अधिनियम के तहत पांच वर्ष साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे दोषी विशाल भलैई, पुत्र श्याम लाल, निवासी गांव बटाली, डाकघर करतोट, तहसील रामपुर, जिला शिमला को पोक्सो अधिनियम के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने दी। कहा कि मामले में अदालत ने कुल 13 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। अभियोजन विभाग आरोपियों के खिलाफ जुर्म साबित करने में सक्षम रहा है, जिस पर अदालत ने दोनों आरोपियों को उपरोक्त सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी ने अदालत में बहस के दौरान आरोपियों द्वारा इस तरह के अपराधों में बार-बार संलिप्त होने और समाज में डर का माहौल पैदा करने की मंशा, प्रवृति व मानसिकता होने के कारण आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की अपील की, जिस पर अदालत ने सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

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