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मंडी: बच्चों को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी, शोषण होने पर चुप न रहने की दी सीख

बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को धर्मपुर क्षेत्र के दो स्कूलों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीबीएसई मढ़ी और पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संधोल में हुए इन शिविरों में विद्यार्थियों को यौन शोषण से बचाव, शिक्षा के अधिकार और संविधान के मूल सिद्धांतों की जानकारी दी गई। शिविर में एडवोकेट प्रताप सिंह सकलानी ने विद्यार्थियों को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी तरह के अनुचित व्यवहार या शोषण का सामना करने पर डर या संकोच के कारण चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में माता-पिता, शिक्षकों या किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी देकर मदद लेनी चाहिए। बच्चों की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी प्रताप सिंह सकलानी ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाना केवल परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी होगी तो वे मुश्किल परिस्थितियों में सही व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। शिविर के दौरान विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्हें पढ़ाई के महत्व को समझाते हुए अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदार रहने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा भारतीय संविधान के मूल्यों पर चर्चा करते हुए समानता, न्याय, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान का महत्व बताया गया। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों को समझना भी जरूरी है। दोनों स्कूलों में आयोजित इन शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक रहने, अपने अधिकार पहचानने और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता लेने का संदेश दिया गया।

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