पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जींद बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर लंबे समय से बंद मतपेटियों को खोलने और मतों की गिनती कराने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देश के बाद अब 18 अगस्त को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की निगरानी में मतपत्रों की गिनती की जाएगी। हालांकि, मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव का अंतिम परिणाम तत्काल घोषित नहीं किया जाएगा। जींद बार एसोसिएशन का चुनाव 27 फरवरी को हुआ था। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतपेटियां सुरक्षित रख दी गई थीं। पूर्व प्रधान विकास लोहान की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मतगणना पर रोक लगा दी थी। इसके चलते कई महीनों से मतपेटियां बंद पड़ी थीं। 12 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस रंधावा ने अदालत को बताया कि पूर्व आदेश के तहत गठित एडहॉक कमेटी लगातार कार्य कर रही है और सभी बैलेट बॉक्स सुरक्षित स्थान पर रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक मतपत्रों को बंद रखना उचित नहीं है और अब मतों की गिनती कराई जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान मौजूद अन्य पक्षों के अधिवक्ताओं ने भी इस मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सहमति बनने के बाद हाईकोर्ट ने मतपेटियां खोलकर मतों की गिनती कराने का रास्ता साफ कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मतगणना के बाद तैयार रिपोर्ट को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीलबंद लिफाफे में सीधे हाईकोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। अंतिम परिणाम को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। इससे चुनाव परिणाम को लेकर बनी असमंजस की स्थिति आगे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी।