फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने विवाहिता के आत्महत्या मामले की सुनवाई करते हुए पति को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 8 साल कैद की सजा सुनाई है।
इस मामले में शहर थाना फतेहाबाद पुलिस ने 3 जून 2020 को पंजाब के बुढलाडा निवासी हजारीलाल की शिकायत पर फतेहाबाद की खैरातीखेड़ा रोड स्थित अग्रसेन कॉलोनी निवासी अक्षय कुमार के खिलाफ धारा 304बी, 316 व 34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था। हजारीलाल ने बताया था कि उसकी बड़ी लड़की 25 वर्षीय लता रानी की शादी 10 जुलाई 2019 को अक्षय कुमार के साथ हुई थी।
हजारीलाल के अनुसार शादी के बाद से ही बेटी को परेशान किया जा रहा था। 3 जून 2020 की सुबह समधी वीर सिंह ने फोन करके बताया कि लतारानी ने फंदा लगा जीवनलीला समाप्त कर ली है। बेटी ने जब आत्महत्या की उस समय वह आठ माह की गर्भवती भी थी।
पिता हजारीलाल का आरोप था कि उसकी बेटी ने पति व ससुरालजनों से तंग आकर फंदा लगा जीवनलीला समाप्त की। इसके बाद पुलिस ने लता रानी के पति अक्षय कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर 12 जून 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अक्षय कुमार को दोषी माना।
महंगापुर के श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल में कबड्डी में प्रतिभाग करते स्कूली बच्चे। संवाद