भिवानी। डिपो धारकों की बैठक बुधवार को पीआर सेंटर में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रधान राज सरपंच मुंढाल ने सभी डिपो होल्डरों को नए निर्देश बताए। उन्होंने कहा कि वे अपने डिपो पर डिस्पले बोर्ड और साइन बोर्ड लगाएं। साइन बोर्ड पर अपना मोबाइल फोन नंबर दर्ज करें। डिपो की सफाई और डिपो में बीपीएल सूची होना भी जरूरी है। बैठक के बाद सभी डिपो धारकों ने अपनी मांग पूरी कराने के लिए डीएफएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
प्रधान राज सरपंच ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2022 में एक नया कानून बनाया है। इसके तहत डिपो संचालकों को 60 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा जबकि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और ईंट भट्ठा वालों का लाइसेंस लेने वाले 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं होते तो उन्हें भी राशन डिपो का लाइसेंस मिला हुआ है। उन्हें क्यों सेवानिवृत्त किया जा रहा है।
इस काले कानून को निरस्त किया जाए, पहले करीब 600 राशन कार्डों पर एक डिपो होता था, लेकिन फिलहाल 300 राशन कार्ड पर निर्धारित किया जा रहा है। इससे तो दुकान का किराया, एक कर्मचारी का वेतन और बिजली का बिल भी नहीं निकल पाएगा। इस कानून को वापस लिया जाए। इस दौरान राजेंद्र ढाणा, भूप बड़सी, उमेद अजीतपुरा, राजेंद्र शर्मा मुंढाल, दिनेश घुसकानी, संजय मुंढाल, जयबीरपुर, वासु भिवानी, गुलशन घुसकानी, ललित भिवानी, सुरेश बामला आदि मौजूद रहे।