दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पत्रकार द्वारा इंडिगो फ्लाइट में कथित छेड़छाड़ के आरोप में सोशल मीडिया पर फैलाई गई मानहानिकारक पोस्टों को हटाने का अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर आरोप प्रसारित कर आरोपी की पहचान उजागर करना उसके गरिमा और निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। अदालत ने अभिनेत्री रिचा चड्ढा द्वारा आरोप को समर्थन देने वाले ट्वीट पर भी चिंता व्यक्त की।