नूंह जिले की पोक्सो मामलों की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने वर्ष 2019 में 17 वर्षीय किशोर के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण और हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन की कठोर कारावास तथा 45 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, पोक्सो) डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने सुनाया है।