देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा के बाद जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, बैंक, ATM, पूंजी और कर्ज बाजार, बीमा कंपनियां पहले की तरह ही अपना काम करते रहेंगे।
30 September 2026
29 September 2026
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