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Rudrapur News: हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास, 2017 का है मामला

Thu, 05 Oct 2023 04:52 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, रुद्रपुर

सार

पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन लोगों को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर ने बृहस्पतिवार को खुली अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माने लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन लोगों को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर ने बृहस्पतिवार को खुली अदालत में आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने बताया कि फौजी मटकोटा निवासी राकेश कुमार ने 30 सितंबर 2017 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीती शाम करीब आठ बजे वह अपने बड़े भाई अतेनदर पाल सिंह व चचेरे भाई संजीव पाल सिंह के साथ स्कूटी पर सवार होकर अपनी फर्नीचर की दुकान पर जा रहे थे। तभी फौजी मटकोटा मोड़ पर कोल्हू के पास पहले से हथियारों से लैस मौजूद विनित,वीरे और डम्पी धामा ने रोककर पिस्तौल व तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी।

 

वह जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागे। तीनों ने पीछा कर अतेनदर पाल को पकड़कर जमीन पर लिटा लिया और उनके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। उनके शोर मचाने पर तीनों आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस ने तीनों के विरुद्व हत्या का केस दर्ज कर दो अक्तूबर 2017 को विनित व वीरे को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर तमंचे बरामद कर कोर्ट के आदेश पर उनको जेल भेज दिया। पुलिस ने दोनों के ही विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मुकदमा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर की अदालत में चला। जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने 14 गवाह पेश किए।

 

गवाही के दौरान डम्पी धामा का नाम हत्या करने वालों में शामिल होने के कारण कोर्ट ने धारा 319 सीआरपीसी के अंतर्गत तलब किया। जिसके बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर ने बृहस्पतिवार को खुली अदालत में तीनों को हत्या का दोषी घोषित करते हुए धारा 302/34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विनित व वीरे को धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई गई।

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