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वन भूमि पर आशियाना बनाने वाले सितारगंज के जिला पंचायत सदस्य को हटाया

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रुद्रपुर। तराई पूर्वी वन प्रभाग की भूमि में अतिक्रमण करने पर पंचायतीराज निदेशक ने जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य को जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 08-गुरुग्राम सीट से हटा दिया है। अब यह पद अगले चुनाव तक रिक्त रहेगा।
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वर्ष 2020 में सितारगंज के गुरुग्राम निवासी शिकायतकर्ता निमाई मंडल ने जिला पंचायत सदस्य सितारगंज पर वन भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता के आरोप के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी ने एसडीएम किच्छा व तराई पूर्वी वन प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी को किच्छा तहसील के नजीमाबाद गांव में वन विभाग के नाम दर्ज खाता संख्या 115 की भूमि पर (रकबा 104.168 हेक्टेयर भूमि) अतिक्रमण करने के मामले की जांच सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत नजीमाबाद की आचार्य कालोनी में वन भूमि पर जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य का पक्का आवासीय मकान पाया गया।
उसके बाद डीएम की ओर से जांच आख्या के आधार पर उत्तम को नोटिस जारी कर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया लेकिन संतोषजनक साक्ष्य नहीं देने पर पंचायतीराज निदेशक बंशीधर तिवारी ने पंचायती राज अधिनियम 2019 की धारा 138 के तहत उत्तम आचार्य को पद से हदा दिया है। वहीं उत्तम आचार्य का कहना है कि वह शीघ्र ही इस संबंध में आगे का निर्णय लेंगे। बता दें कि शिकायतकर्ता 2019 के त्रिस्तरीय पंचायतीराज चुनाव में जिला पंचायत सदस्य उत्तम आचार्य के प्रतिद्वंद्वी भी रहे हैं।
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