रुद्रपुर। डीएम रंजना राजगुरु ने बुधवार को कलक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में 31 दिसंबर और नए साल के जश्न के मद्देनजर शांति व्यवस्था और कोविड-19 को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक कर निर्देश दिए।
डीएम ने सभी एसडीएम और सीओ को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र में लगातार चेकिंग करने के साथ की कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन कराना सुनिश्चित करें। नव वर्ष मनाने के लिए होटल स्वामियों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की ओर से संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
आयोजन में शामिल लोगों की संख्या कक्ष की क्षमता का 50 प्रतिशत और कार्यक्रम में अधिकतम सौ लोग ही शिरकत कर सकेंगे। खुले मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। वहां सीडीओ हिमांशु खुराना, एडीएम उत्तम सिंह चौहान, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, सीएमओ डॉ. पीएस पंचपाल, एएसपी प्रमोद कुमार, एसीएमओ डॉ. अविनाश खन्ना, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमाशंकर नेगी सहित अनेक मौजूद रहे। (ब्यूरो)
बिना अनुमति के डीजे पर नहीं होगा डिस्को
रुद्रपुर। कोरोना महामारी का असर 31 दिसंबर की रात को होने वाले रंगारंग कार्यक्रमों पर भी पड़ा है। जिले के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या मोहल्लों में बिना अनुमति डीजे का संचालन नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक है।
उन्होंने बताया कि शासन के आदेशों के अनुसार 31 दिसंबर को होने वाले सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर रोक लगाई है। कोविड-19 नियमों के तहत होटल, रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर कार्यक्रम किए जा सकते हैं। 31 दिसंबर के कार्यक्रमों यदि कोई शामिल हो रहा है तो उसे मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। (संवाद)
रंजना राजगुरू, डीएम।- फोटो : RUDRAPUR