प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले खोल दिए हैं।
अब हर हाल में 15 सितंबर तक अनिवार्य तबादलों के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आपदा प्रभावित पांचों जिलों में भी यही व्यवस्था रहेगी। प्रदेश सरकार ने आपदा के कारण शिक्षकों के तबादलों पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी थी।
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हाल ही में हाईकोर्ट ने इस रोक को समाप्त कर तबादला करने का आदेश दिया। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने तबादलों की नई समय सारिणी जारी कर दी है। गुरुवार को सचिव विद्यालयी शिक्षा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अनिवार्य तबादलों के लिए 10 सितंबर तक आवेदन लेकर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
15 सितंबर तक हर हाल में तबादला आदेश जारी हो जाएंगे। यह आदेश आपदा प्रभावित जिले चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी लागू होगा।
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अनुरोध के आधार पर 31 अक्तूबर तक तबादले होंगे, इनमें थोड़ी रियायत देते हुए सिर्फ उन्हीं शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, जो गंभीर रूप से बीमार हैं अथवा जिन शिक्षकों के बेटा-बेटी मानसिक बीमार हैं या फिर विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता शिक्षिका हो। अनुरोध पर तबादले के बाकी आवेदनों पर विभाग 31 दिसंबर तक आदेश जारी कर देगा, लेकिन इनका क्रियान्वयन अप्रैल 2014 से होगा।
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