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Tehri News: चेक बाउंस के आरोप में तीन माह का साधारण कारावास

Sat, 04 Apr 2026 07:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
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अभियुक्त ने पैसे उधार लेकर तय समय पर नहीं किया भुगतान
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नई टिहरी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (सीडि) की अदालत ने चेक बाउंस के आरोप में एक अभियुक्त को तीन माह साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 4.30 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
परिवादी सुरेंद्र सिंह ने न्यायालय में दायर परिवाद पत्र में बताया कि दोनों के बीच काफी जान पहचान होने पर अभियुक्त ने परिवादी से अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए जून 2024 में पैसे उधार मांगने के दौरान कहा था कि वह जल्द ही उधार ली गई पूरी रकम छह माह में लौटा देगा। विश्वास में आकर परिवादी ने उसे 4.20 लाख रुपये उधार दे दिए। उस समय अभियुक्त ने परिवादी को गारंटी के रूप में एक चेक देते हुए कहा कि समय पर पैसे वापस नही मिलने पर वह चेक से अपनी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं।
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तय समय के बाद परिवादी ने अपने पैसे मांगे लेकिन वह टाल-मटोल करता रहा। उसके बाद परिवादी ने आरोपी की ओर से दिया गया चेक बैंक में जमा कराया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। इस पर परिवादी ने आरोपी को सूचना दी। तब उसने एक सप्ताह बाद चेक लगाने को कहा। एक सप्ताह बाद फिर से चेक बैंक में जमा कराया। फिर भी भुगतान नहीं हुआ। और बैंक से वह चेक बाउंस हो गया।
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नोटिस के माध्यम से इसकी सूचना देने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। तब परिवादी ने न्यायालय में वाद दायर किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / सिविल जज (सीडि) आफिया मतीन की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त हिमानंद निवासी चंबा को चेक बाउंस का दोषी मानते हुए तीन माह साधारण कारावास की सजा सुनाई।
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