एक वर्ष की सदाचरण परिवीक्षा से भी दंडित किया
संवाद न्यूज एजेंसी
रुद्रप्रयाग। घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के अवैध परिवहन एवं वितरण मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने आरोपी चालक रन सिंह को दोषी करार दिया। साथ ही दोषी को एक वर्ष की सदाचरण परिवीक्षा से दंडित किया गया है।
पूर्ति विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कुंड-गुप्तकाशी-ऊखीमठ मोटर मार्ग पर जांच के दौरान एक वाणिज्यिक वाहन से इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस कंपनी के 60 एलपीजी सिलिंडर बरामद किए थे। इसमें घरेलू सिलिंडर भी थे। जांच के दौरान चालक रन सिंह सिलिंडरों के परिवहन एवं वितरण से संबंधित कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद वाहन और सिलिंडरों को कब्जे में लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रन सिंह को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषी माना। साथ ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त को एक वर्ष की सदाचरण परिवीक्षा से दंडित किया है।