खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से विभिन्न स्थानों से लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट में पनीर, दूध और सूजी के सैंपल फेल हुए हैं। एडीएम कोर्ट में सभी मामलों में वाद दायर किया गया है। साथ ही पनीर और दूध मामले में एक-एक लाख रुपये और सूजी का सैंपल फेल होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि 20 जुलाई 2020 को टीम ने मेरठ से हरिद्वार जाने वाले एक वाहन की चेकिंग की गई थी। इसमें बड़ी मात्रा में दो अलग-अलग तरह का पनीर मिला था। पूछताछ में पनीर मालिक सोनू ने बताया था कि वह कनखल हरिद्वार स्थित महादेव मिल्क भंडार पर पनीर लेकर जा रहा है। टीम ने दोनों तरह के पनीर का सैंपल ले लिया था।
अब आई रिपोर्ट में दोनों ही पनीर के सैंपल फेल पाए गए हैं। इसमें बताई गई मात्रा से फैट बेहद कम पाया गया। मामले में एडीएम कोर्ट में वाद दायर कर दिया गया है। साथ ही डेयरी मालिक पर दोनों तरह के पनीर के सैंपल फेल होने पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा नवंबर 2020 में अमूल दूध का एक सैंपल लिया गया था। ये सैंपल भी लैब में जांच के बाद फेल पाया गया है। इसमें भी फैट की मात्रा कम पाई गई है। इसमें एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया है।
साथ ही खुब्बनपुर भगवानपुर स्थित कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मार्च 2021 में रुड़की स्थित ऑल इन वन डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया गया सूजी का सैंपल भी फेल पाया गया। इस मामले में भी एडीएम कोर्ट में वाद दायर कर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।