चार साल पहले पत्नी पर जानलेवा हमला करने व पत्नी की ममेरी बहन की हत्या करने के मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 14 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
लक्सर एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि महाराजपुर कलां (लक्सर) निवासी अर्जुन की शादी 2016 में रुड़की के बेलड़ा गांव में राखी से हुई थी। मई 2017 में राखी मायके चली गई थी। कुछ दिन बाद अर्जुन पिता के साथ बेलड़ा पत्नी को लेने गया था। राखी अपनी ममेरी बहन मंजलिका (9) को भी अपने साथ ले आई थी। तीन जून 2017 की रात अर्जुन ने राखी व मंजलिका पर धारदार हथियार से हमलाकर दिया था। हमले में मंजलिका की मौत हो गई थी, जबकि राखी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस ने सुनील कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अर्जुन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ माह बाद उसे जमानत मिल गई थी। 2018 में पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल थी। लक्सर एडीजे कोर्ट में तीन साल से इसकी सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं हत्या के प्रयास में 10 साल कैद, 25000 रुपये जुर्माना और शस्त्र अधिनियम में तीन साल कैद व दस हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 14 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।