लक्सर। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में सहकारी समिति कर्मचारी की ओर से परिवार रजिस्टर की नकल में हेराफेरी कर अपनी उम्र कम करने के मामले में शिकायतकर्ता की तहरीर पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि, मामला सामने आने पर समिति कर्मचारी को पहले ही सेवानिवृत्त कर चुकी है।
मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव की बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति का कार्यालय और गोदाम भुरनी खतीरपुर में है। भुरनी गांव निवासी पहल सिंह समिति में चौकीदार के पद पर तैनात था। कुछ दिन पहले भुरनी गांव के ही धीर सिंह ने सरकारी स्कूल और समिति से आरटीआई के तहत पहल सिंह के शैक्षिक दस्तावेज मांगे थे। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में खुलासा हुआ कि स्कूल के दस्तावेज में उसकी जन्मतिथि 23 जुलाई वर्ष 1958 है। जबकि उसने समिति में दी गई परिवार रजिस्टर की नकल में हेराफेरी कर इसे 24 अप्रैल वर्ष 1963 दर्शाया है। धीर सिंह ने जनवरी 2021 में समिति प्रबंधन और पुलिस से मामले की शिकायत की थी। पुलिस की प्राथमिक जांच में समिति कर्मचारी की ओर से परिवार रजिस्टर की नकल में कूटरचना कर जन्मतिथि बदलने की पुष्टि हुई। कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि प्राथमिक जांच में पुष्टि के बाद धीर सिंह की तहरीर पर आरोपी पहल सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।