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Roorkee News: गोवंश संरक्षण अधिनियम में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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शिवगढ़-फूलगढ़ मार्ग से संरक्षित पशु के अवशेष बरामद होने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। घटना में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि 21 अगस्त को कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर में शिवगढ़ से फूलगढ़ की ओर जाने वाले मार्ग पर संरक्षित पशु के अवशेष बरामद हुए थे। मामले में पुलिस ने उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी तासीन निवासी कुन्हारी और वसीम निवासी सुल्तानपुर की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल की गई थी।
आरोपियों ने स्वयं पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए मामले मेें झूठा फसाएं जाने की बात कही और न्यायालय से जमानत की मांग की। सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अपराध को गंभीर और अजमानतीय श्रेणी का बताते हुए आरोपी की जमानत का विरोध किया। अभियोजन ने कहा कि आरोपियों पर साथियों संग मिलकर संरक्षित पशु के कटान का आरोप है। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोेपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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