कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी पुत्र विवाद मामले में नियुक्त लोकल कमिश्नर रोहित शेखर के बयान 6 मई को दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रोहित और अन्य को डीएनए रिपोर्ट नहीं मिल पाई है।
हाईकोर्ट ने हाल ही में रोहित और एनडी तिवारी के बयान दर्ज करने के लिए रिटायर्ड जज एसएम चोपड़ा को बतौर लोकल कमिश्नर नियुक्त किया था। अदालत ने जल्द से जल्द रोहित और तिवारी के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।
जानकारी के अनुसार, इस कड़ी में लोकल कमिश्नर ने रोहित का बयान दर्ज करने के लिए 6 और 14 मई तय की है। तिवारी के वकील रोहित से जिरह करेंगे। उसके बाद तिवारी के बयान दर्ज करने के लिए समय और तारीख तय की जाएगी।
दूसरी तरफ, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रोहित, उनकी मां उज्ज्वला शर्मा और तिवारी को डीएनए की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाई है।
हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने तीनों पक्षों के समक्ष ही सीलबंद रिपोर्ट को खोलने का तर्क रखा है, लेकिन अभी तक तिवारी के वकील रिपोर्ट लेने के लिए पेश नहीं हुए।