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जल संस्थान ने भेजे गलत बिल, उपभोक्ता परेशान

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जल संस्थान की ओर से भेजे पानी के बिलों में बिल जमा करने की आखिरी तिथि 21 फरवरी लिखी है। इस तरह के बिल आने से उपभोक्ता परेशान हैं, जबकि जल संस्थान मुख्यालय से जनवरी माह में 31 मार्च तक छूट दिए जाने के आदेश जारी हुए थे। ऐसे में अब उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में हैं कि उन्हें विलंब शुल्क में छूट मिलेगी या नहीं।
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ऋषिकेश क्षेत्र में जल संस्थान की ओर से हाल ही में बिल बांटे गए थे। इनमें बिल जमा करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी दर्ज है।
मार्च माह का बिल भी एडवांस में दिया गया है। ऐसे में कई उपभोक्ता इन बिलों को गलत बता रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि जल संस्थान की ओर से भेजे गए बिलों को यदि वे 21 फरवरी के बाद ऑनलाइन जमा करते हैं तो उन्हें विलंब शुल्क सहित जमा करना पड़ेगा। यदि वे बिल शुल्क काटकर जमा करते हैं तो उनके खाते में बकाया दर्शाएगा। जो कि अगली बार भरना होगा। ऐसे में कई उपभोक्ता जल संस्थान के अधिकारियों और विभागीय टोल फ्री नंबर पर विलंब शुल्क को लेकर जानकारी ले रहे हैं। इंदिरानगर निवासी लोकेश झा ने बताया कि जब जल संस्थान मुख्यालय की ओर से जनवरी माह में विलंब शुल्क में 31 मार्च तक छूट देने का आदेश जारी हो गया था तो पानी के बिल में बिल जमा करने की आखिरी तिथि भी 31 मार्च दर्ज होनी चाहिए थी। गलत बिल आने से कई उपभोक्ता परेशान हैं।
पानी के जो बिल जारी किए गए हैं, उन बिलों को उपभोक्ता 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं। 31 मार्च तक विलंब शुल्क में छूट मिलेगी। उपभोक्ता बिल में दर्ज आखिरी तिथि पर ध्यान न दें। हर बार मार्च क्लोजिंग को लेकर मार्च माह का बिल एडवांस लिया जाता है।
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-अनिल नेगी, जलकल अभियंता ऋषिकेश
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