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बाल विवाह के आरोप में वर-वधू के माता-पिता सहित पांच लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

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Marriage of Miner with Harsh Firing
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धारचूला (पिथौरागढ़)। तहसील क्षेत्र के गलाती गांव में नाबालिग का विवाह करने पर वधू और वर पक्ष सहित कुल पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शादी में गोली चलाने पर तीन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
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पुलिस के अनुसार, दो दिन पूर्व गलाती गांव में सुवा गांव से बरात आई थी। बरात रवानगी के बाद फोन से किसी व्यक्ति ने नाबालिग का विवाह होने की सूचना दी। सूचना मिलने पर कोतवाल प्रभात कुमार ने गांव जाकर जांच की जिसमें दुल्हन के नाबालिग होने की पुष्टि हुई। 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने पर वर, वर-वधू के पिता और दोनों पक्षों के पंडितों सहित कुल पांच लोगों पर धारचूला कोतवाली में बाल विवाह की धारा 8, 9, 10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाल ने बताया कि शादी में ही किसी बात को लेकर कुछ लोगों में मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान बंदूक से फायरिंग की शिकायत भी मिली। मामला सही मिलने पर चंदू सिंह, नंदू सिंह, नैन सिंह पर आईपीसी की धारा 307, 323, 504, 506 आदि धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीओ ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि नाबालिग के विवाह और गोली चलाने के मामले में जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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