पिथौरागढ़। नगर के बार मानकों को ताख पर रखकर दूध के मापक से दारू परोस रहे हैं। अल्युमीनियम के बने मापक शराब की आपूर्ति के लिए प्रतिबंधित हैं। ऐसे में शराब के शौकीनों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं, मानकों के उल्लंघन से उनकी जेब भी ढीली हो रही है।
प्रशासन और बांट-माप विभाग की संयुक्त छापेमारी में यह खुलासा हुआ है। नायब तहसीलदार भरत सिंह और विभाग की वरिष्ठ निरीक्षक शांति भंडारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने नगर के दो बार में छापा मारा। यहां अल्युमीनियम के बने मापक से ग्राहकों को शराब परोसी जा रही थी, जबकि अल्युमीनियम का मापक सिर्फ दूध और तेल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका शराब बार में इस्तेमाल प्रतिबंधित है। दरअसल शराब अल्युमीनियम के बर्तन के साथ प्रतिक्रिया कर विषैली हो जाती है, लेकिन यहां बार में धड़ल्ले से अल्युमीनियम के मापक से शराब परोसी जा रही है। बार 30 और 60 एमएल के मानक के बजाय 25 और 50 एमएल के मानक से शराब दे रहे हैं।
वरिष्ठ निरीक्षक भंडारी ने बताया कि मानकों के उल्लंघन पर शराब बार का चालान किया है। इन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि बार को 30 और 60 एमएल के स्टील के मापक का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही टीम ने नगर की हार्डवेयर दुकानों और सब्जी विक्रेताओं की दुकानों में भी छापे मारे। यहां भी दुकानदार मानकों का उल्लंघन करते पकड़े गए। इन दुकानों में तोल मशीनों का सत्यापन नहीं कराया गया था। बांटों में भी अनियमितता पकड़ी गई। सभी दुकानदारों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है।
अधिक मूल्य पर दो दुकानों के चालान
प्रशासन और बांट-मांप विभाग की टीम ने एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलने पर दो दुकानों का चालान किया है। इन दुकानदारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन को काफी समय से नगर में अधिक मूल्य पर कोल्ड ड्रिंक बेचने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद दुकानों पर छापेमारी की गई। प्रशासन और विभाग की टीम ने अलग-अलग दुकानों पर कोल्ड ड्रिंक खरीदी। दुकानदारों से एमआरपी से पांच रुपये ज्यादा वसूले। इसके बाद मौके पर ही दुकानदारों के चालान काटे गए।
मिठाई में पकड़ी घटतौली
संयुक्त टीम ने केएमओयू स्टेशन रोड पर एक मिठाई की दुकान पर घटतौली पकड़ी। टीम ने ग्राहक बनकर एक किलो मिठाई मांगी। दुकानदार ने एक किलो मिठाई के बजाय 880 ग्राम मिठाई दी। बाद में तोल पर इसका पता चला। इसके बाद दुकानदार का चालान काट दिया गया। विभाग की निरीक्षक ने बताया कि दुकानदार ने मिठाई के साथ ही डिब्बे का भी वजन लिया, जबकि मिठाई के साथ डिब्बे का वजन लिया जाना अवैधानिक है।