पौड़ी। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2025 में अपना मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे सभी मतदाताओं से जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अपील जारी करते हुए कहा कि सभी मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस स्थानीय पर्व (लोकल बॉडी इलेक्शन) के साक्षी बने।
उन्होंने कहा कि निकाय निर्वाचक नामावली में शामिल कोई भी मतदाता 25 प्रकार के पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र अपने साथ लाकर मतदान का प्रयोग कर सकता है। कहा कि पहचान पत्रों के रूप में आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, आयकर पहचान-पत्र, राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र आदि से मतदान किया जा सकता है।