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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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थाना पैठाणी के गांव टीला में ग्रामीण की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर आरोपी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
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थाना पैठाणी के ग्राम पंचायत टीला में 17 नवंबर 2018 को ग्रामीण सोबत सिंह पर पड़ोस के शिव सिंह की ओर से चाकू से हमला करने की घटना सामने आई थी। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस जख्मी सोबत सिंह को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल पौड़ी लेकर आई थी, जहां डाक्टरों ने सोबत सिंह को मृत घोषित कर दिया था। थाना पैठाणी पुलिस ने मामले में मृतक सोबत सिंह के भाई सुरेंद्र सिंह की तहरीर पर 18 नवंबर 2018 को शिव सिंह के खिलाफ हत्या के आरोप का मुकदमा दर्ज किया था। 19 नवंबर 2018 को पुलिस ने आरोपी शिव सिंह को गांव में ही वारदात के चाकू, खून से सने कपड़ों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। मामले की विवेचना एसआई रविंद्र सिंह नेगी ने की थी। मामले की सुनवाई जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने शिव सिंह को हत्या का दोषी पाया है। अदालत ने हत्या के दोषी शिव सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर 20 हजार का जुर्माना लगाया।
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