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चैक बाउंस मामले में महिला को 7 माह की जेल

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कीर्तिनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सोनिया की अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में एक अभियुक्त को तीन व चार माह (कुल सात माह) के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। इसके अलावा अभियुक्त पर तीन लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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थापली निवासी विपिन पुरी ने नत्थनपुर ( देहरादून) निवासी एक महिला के खिलाफ चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में मुंसिफ न्यायालय कीर्तिनगर में वाद दायर किया था। पुरी ने बताया था कि उक्त महिला के पति से उनके दोस्ताना संबंध थे। महिला ने उनसे दो लाख सत्तर हजार रुपये उधार लिए थे। तब महिला ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला दिया था। जब महिला से उधार की राशि वापस मांगी गई तो उसने 25 जनवरी 2016 को सिंडीकेट बैंक की सहस्रधारा शाखा के दो चेक दिए। उन्होंने इन चेक को अपने खाते में जमा कराना चाहा तो बैंक ने अपर्याप्त धनराशि कह कर लौटा दिया, जिस पर उन्होंने 18 जून 2016 को उक्त महिला के खिलाफ मुंसिफ न्यायालय कीर्तिनगर में वाद दायर किया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनिया ने अभियुक्त महिला को दोनों मामलों में दोषी पाते हुए एक मामले में चार माह व दूसरे में तीन माह की सजा सुनाई। साथ ही तीन लाख 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया। परिवादी की ओर से मनोज भट्ट व चंद्रभानु तिवाड़ी ने पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने बताया कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी।
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