श्रीनगर। एक घर और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने, उपद्रव फैलाने, मारपीट, गाली-गलौज करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में घुड़दौड़ी संस्थान के 18 छात्रों को दोषमुक्त कर दिया है।
मामला मई-जून 2019 का है। जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के समीप एक रेस्टोरेंट संचालक ने कोतवाली पौड़ी पहुंचकर बीते 1 जून 2019 को पुलिस में तहरीर दी थी। संचालक ने आरोप लगाया था कि 31 मई 2019 को घुड़दौड़ी संस्थान के 150 से 200 छात्र उनके रेस्टोरेंट पहुंचे थे। छात्रों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़, उपद्रव फैलाने, मारपीट, जान से मारने की धमकी दी। साथ ही रेस्टोरेंट के समीप स्थित उनके घर में घुसकर महिलाओं और बुजुर्गों के साथ गाली-गलौज की। पुलिस ने संचालक की तहरीर पर 18 नामजद छात्रों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया थ्ज्ञा। छात्रों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी। अधिवक्ता आमाेद नैथानी ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी मौ. याकूब की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी छात्रों को दोषमुक्त कर दिया। संवाद