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बिल में थैली के नौ रुपये जोड़ना विशाल मेगामार्ट पर पड़ा भारी

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नैनीताल। सामान खरीदने के बाद ग्राहक के बिल में थैली के नौ रुपये वसूलना हल्द्वानी स्थित विशाल मेगा मार्ट को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने एक ग्राहक की शिकायत के बाद मामले में मेगा मार्ट को पचास हजार रुपये जुर्माना जमा कराने के निर्देश दिए हैं। फोरम ने वादी को मानसिक वेदना और वाद व्यय के रूप में 12 हजार रुपये का भुगतान करने के लिए भी कहा है।
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नैनीताल निवासी अधिवक्ता नितिन कार्की ने 17 सितंबर 2019 को हल्द्वानी स्थित विशाल मेगा मार्ट से खरीदारी की थी। मार्ट की ओर से उन्हें सामान रखने के लिए निशुल्क थैला नहीं दिया और जब थैला दिया तो उसके नौ रुपये बिल में जोड़ दिए। इस पर कार्की ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर कहा कि मेगा मार्ट का यह व्यवहार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 (41) व 2 (41) आईआई में वर्णित अवरोधक व्यापारिक व्यवहार है। यह भी कहा गया कि धारा 2 (41) एफ में वर्णित यह अनुचित व्यापारिक व्यवहार की श्रेणी में आता है क्योंकि मेगा मार्ट ने उपभोक्ता की इच्छा के उलट जबरन उसे थैला बेचा है।
मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत और विजय लक्ष्मी थापा ने मामले की सुनवाई की। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आयोग ने विशाल मेगा मार्ट को पचास हजार रुपये जुर्माना जमा करने के साथ-साथ वादी को मानसिक वेदना और वाद व्यय के रूप में 12 हजार रुपये का भुगतान करने के भी आदेश दिए हैं।
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