फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Uttarakhand: नदियों से मलबा न हटाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जुलाई अंतिम सप्ताह में अगली सुनवाई

Tue, 02 Jul 2024 11:12 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल

सार

चोरगलिया निवासी समाजसेवी भुवन चंद्र पोखरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नंधौर सहित गौला, कोसी, गंगा और दाबका में हो रहे भूकटाव व बाढ़ से नदियों के मुहाने अवरुद्ध हो गए हैं।
विज्ञापन
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नंधौर समेत प्रदेश की अन्य नदियों का चैनलाइजेशन न करने, बाढ़ राहत के कार्य न करने और नदियों से मलबा न हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में दो सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई अंतिम सप्ताह में होगी।

विज्ञापन


Nainital: नाबालिग जोड़े में सिर्फ लड़कों की गिरफ्तारी पर HC सख्त, सरकार से मांगा जवाब; अभी जेल में 20 किशोर
विज्ञापन


चोरगलिया निवासी समाजसेवी भुवन चंद्र पोखरिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नंधौर सहित गौला, कोसी, गंगा और दाबका में हो रहे भूकटाव व बाढ़ से नदियों के मुहाने अवरुद्ध हो गए हैं। इनको अभी तक चैनलाइज नहीं किया गया है, जिससे अबादी क्षेत्रों में जलभराव और भू कटाव हो रहा है। कहा गया कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश का अनुपालन भी नहीं हुआ है। 15 जून के बाद मानसून सीजन शुरू हो जाता है, ऐसे में पूर्व के आदेश का पालन शीघ्र कराया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें